
Supreme Court: इस साल दिवाली आठ नवंबर को मनाई जाएगी। उत्तर भारत, खासकर दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने को देखते हुए हर साल पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर नजर रहती है।
‘न पूरी तरह बैन, न 24 घंटे पटाखों की इजाजत’
जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PB वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत पूरी तरह पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। साथ ही पूरे दिन पटाखे चलाने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से लोगों की भावनाएं आहत होंगी, जबकि 24 घंटे आतिशबाजी की अनुमति देने से बुजुर्गों, बीमार लोगों और बच्चों के साथ-साथ अन्य जीवों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच एक व्यावहारिक रास्ता निकालने की जरूरत है, जिसके तहत पटाखे चलाने के लिए निश्चित समय तय किया जा सके।
ग्रीन पटाखों पर सशर्त छूट का सुझाव
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने एक नोट अदालत के सामने रखा। इसमें CSIR-NEERI की सलाह के आधार पर ‘नेक्स्ट-जेनरेशन जॉइंट ग्रीन क्रैकर्स’ के इस्तेमाल को सीमित और शर्तों के साथ अनुमति देने पर विचार करने की बात कही गई।
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नोट के मुताबिक, ऐसे पटाखों को तभी अनुमति दी जा सकती है जब वे निर्धारित शोर, उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों को पूरा करें। इसके अलावा इन पटाखों का निर्माण केवल अधिकृत लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा किए जाने और प्रतिबंधित रसायनों के इस्तेमाल पर रोक जैसी शर्तें भी प्रस्तावित की गई हैं।
15 अक्टूबर को बेरियम के इस्तेमाल पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल से जुड़े मुद्दे पर 15 अक्टूबर को विचार करने की बात कही है। बेरियम को लेकर अदालत पहले भी कई मौकों पर सख्त रुख अपना चुकी है। 2023 के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की अनुमति देने की मांग स्वीकार नहीं की थी।
प्रदूषण को लेकर पहले भी दिए गए हैं निर्देश
पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई आदेश जारी कर चुका है। 2025 में दिल्ली-NCR में पटाखों से जुड़े प्रतिबंधों के प्रभावी पालन के लिए संबंधित राज्यों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं, अदालत के पुराने आदेशों में कम उत्सर्जन वाले यानी ग्रीन पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल को लेकर भी शर्तें निर्धारित की गई हैं।
अभी अंतिम फैसला बाकी
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध या 24 घंटे की अनुमति में
से किसी विकल्प को अंतिम रूप नहीं दिया है। अदालत समय-सीमा और पटाखों की श्रेणी समेत विभिन्न शर्तों पर विचार कर रही है। अब सभी की नजर 15 अक्टूबर की सुनवाई पर रहेगी, जब सुप्रीम कोर्ट पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल से जुड़े मुद्दे पर आगे सुनवाई करेगा।
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