देहरादून। उत्तराखंड में छत पर सोलर रूफटॉप लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए नई दरें लागू कर दी गई हैं। अब नेट मीटरिंग के तहत ग्रिड में भेजी जाने वाली अतिरिक्त (सरप्लस) बिजली के बदले ₹2 प्रति यूनिट का भुगतान किया जाएगा। यह नई दरें 20 अगस्त 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी।यह फैसला उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के 20 अगस्त 2025 के आदेश के क्रम में लिया गया है। आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 और उसके बाद स्थापित होने वाले सोलर पीवी प्लांट्स की बेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट की समीक्षा के बाद यह दर तय की है। नई दर लागू होने से उन उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा जो अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर रहे हैं। पहले सरप्लस बिजली की खरीद को लेकर स्पष्ट दर निर्धारित नहीं थी, लेकिन अब ₹2 प्रति यूनिट तय होने से भुगतान की व्यवस्था पारदर्शी हो गई है।
हालांकि, कुछ उपभोक्ताओं का मानना है कि यह दर अपेक्षाकृत कम है, जिससे निवेश की वसूली की अवधि बढ़ सकती है।उत्तराखंड में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के बीच सरप्लस बिजली की नई दरें लागू होना एक महत्वपूर्ण नीति बदलाव है। जहां एक ओर इससे भुगतान प्रणाली स्पष्ट हुई है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को अपने निवेश और उत्पादन का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है।
