
झारखंड DGP नियुक्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, केंद्र ने दायर की अवमानना याचिका
New Delhi : झारखंड में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सर्वोच्च अदालत में आज, 8 अक्टूबर को अहम सुनवाई होगी। केंद्र ने झारखंड सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। मामला आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा की DPG पद पर नियुक्ति से जुड़ा है।
केंद्र सरकार का आरोप है कि झारखंड सरकार ने DGP की नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों का पालन नहीं किया। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने दलील दी कि राज्य सरकार की ओर से की गई नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।
सेवानिवृत्ति से ठीक पहले हुई थी नियुक्ति
विवाद की मुख्य वजह तदाशा मिश्रा की नियुक्ति का समय है। झारखंड सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को उन्हें राज्य का डीजीपी नियुक्त किया था। रिपोर्टों के मुताबिक उनकी नियुक्ति के अगले ही दिन सेवानिवृत्ति निर्धारित थी। इसी आधार पर केंद्र ने नियुक्ति की वैधता और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
केंद्र का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा DGP की नियुक्ति को लेकर तय किए गए मानदंडों के अनुसार संबंधित अधिकारी के पास कम से कम छह महीने की सेवा अवधि शेष होनी चाहिए। इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्य पुलिस के शीर्ष पद पर स्थिरता बनाए रखना और नियुक्ति प्रक्रिया में योग्यता को महत्व देना है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला
केंद्र ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह फैसले और उसके बाद दिए गए निर्देशों का हवाला दिया है। इन निर्देशों में राज्यों में पुलिस प्रमुख की नियुक्ति को लेकर एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया गया था।
केंद्र की ओर से अदालत में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। रिपोर्टों के अनुसार यह मामला डीजीपी नियुक्ति से संबंधित अन्य लंबित याचिकाओं के साथ भी सुना जा सकता है।
नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम
अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत यह देखेगी कि तदाशा मिश्रा की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित मानदंडों का पालन हुआ या नहीं। सुनवाई के दौरान केंद्र और झारखंड सरकार दोनों की दलीलें सामने आ सकती हैं।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर राज्यों में DGP की नियुक्ति से जुड़े नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन पर पड़ सकता है। फिलहाल अंतिम निर्णय अदालत की सुनवाई और आगे आने वाले आदेश पर निर्भर करेगा।
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