
NI कोर्ट बस्तर का ऐतिहासिक फैसला
29 मौतों में आरोपी 24 धाराओं में दोषी
2013 में परिवर्तन यात्रा काफिले पर हमला
Jagdalpur: 13 साल पहले हुए झीरम नक्सली हमले के 10 दोषियों को अलग-अलग धाराओं में मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा 16 सितंबर को बस्तर की NI कोर्ट के जज राजपूत ने सुनाई। जज ने सारी सजाएं साथ-साथ भुगताने कहा।
मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने सारे 10 आरोपियों को हमले में मारे गए 29 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रद्रोह जैसे संगठित अपराधों की धाराओं में गुनहगार पाते आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई। मामले के सभी 10 आरोपी शुरुआत से ही कैद में थे। कोर्ट ने पांच धाराओं में अलग-अलग मौत की सजा सुनाई है।
कानून के जानकारों के मुताबिक मौत की सजा की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट भेजा जाएगा। बता दें मामले में सुनवाई पूरी होने और फैसला सुनाने की तारीख पहले पांच सितंबर तय की गई थी जिसे बढ़ाकर 16 सितंबर किया गया था।
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मामले में अभियोजन की ओर से अधिवक्ता दिनेश पाणीग्रही और बचाव पक्ष की ओर से सरकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अरविंद चौधरी ने पैरवी की थी। चौधरी ने कहा ट्रायल कोर्ट के फैसले को वे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
ये हैं आरोपी
हमले की जांच NIA ने की और 2015 में महादेव नाग, प्रोमिला मोड़ियाम, सुमित्रा पुनेम, मुक्का मंडावी, बेंजामी सन्ना, कवासी जोगा, चैतु लेकाम, आयता मड़कम, कवासी कोसा और मड़कामी देवा के विरुद्ध एक हजार पृष्ठ से अधिक की चार्जशीट न्यायालय में पेश कर ट्रायल करवाया।
चार्जशीट में माओवादी संगठन के तत्कालीन शीर्ष नेताओं गणपति, बसवराजू, भूपति, देवजी, सुजाता, हिड़मा और बारसे देवा समेत कई अन्य को भी आरोपी बनाया गया था। इनमें से अधिकतर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बाद में अलग-अलग अभियानों में कुछ मारे गए,जबकि कुछ ने आत्मसमर्पण किया।
परिवर्तन यात्रा पर थे कांग्रेसी लीडर
सुकमा में 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सभा के बाद लौट रहा काफिला दरभा और तोंगपाल के बीच झीरम घाटी से गुजर रहा था। इसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया।
हमले में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार समेत कांग्रेस के कई नेता और सुरक्षाकर्मी मारे गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल भी गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई। मामले में कुल 31 लोगों की मृत्यु और 38 लोगों के घायल होने का उल्लेख किया जाता है।
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One thought on “झीरम कांड के सभी 10 दोषियों को मौत की सजा”
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