
Assam government new rule : असम सरकार ने अवैध प्रवासियों पर नियंत्रण को लेकर एक सख्त और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि अब राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी नए व्यक्ति को आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य उन लोगों की पहचान को रोकना है जो अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर सरकारी दस्तावेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम राज्य की सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अवैध बांग्लादेशी या अन्य विदेशी नागरिक गलत तरीके से आधार कार्ड प्राप्त न कर सके। आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज का गलत उपयोग रोकने के लिए प्रशासन अब और सख्त निगरानी रखेगा।
नए नियम के अनुसार, यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी वयस्क को आधार कार्ड की जरूरत होती है, तो उसका आवेदन सीधे जिला आयुक्त (District Commissioner) के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद सरकार विस्तृत जांच के बाद ही यह तय करेगी कि आवेदक पात्र है या नहीं। सरकार ने कुछ समुदायों को अस्थायी छूट भी दी है। चाय बागान समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग व्यक्तियों को फिलहाल आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे। हालांकि यह छूट स्थायी नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक अप्रैल 2027 के बाद इन श्रेणियों में भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को नए आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पहले भी कई बार अवैध प्रवास को लेकर कड़े रुख का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि असम में आधार कार्ड प्राप्त करना अब आसान प्रक्रिया नहीं रहेगी और इसमें सख्त सत्यापन प्रणाली लागू की जाएगी।
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