‘मंदिर जाना छोड़ दो’…नासिक केस में पीड़िता के बयान से मचा हड़कंप

TCS Nashik Case

TCS Nashik Case महाराष्ट्र के नासिक में सामने आए कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले में जांच के दौरान कई नए दावे सामने आए हैं। पुलिस चार्जशीट में दर्ज पीड़िता के बयान के अनुसार, आरोपियों ने उसे धार्मिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की और विभिन्न धार्मिक वीडियो देखने के लिए प्रेरित किया। मामले में पुलिस जांच जारी है और आरोपों की सत्यता का परीक्षण न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

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चार्जशीट में दर्ज बयान में क्या कहा गया?

चार्जशीट के अनुसार, मुख्य पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी दानिश तौसीफ और अन्य लोगों ने उसे धार्मिक गतिविधियों और विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। पीड़िता का दावा है कि उसे भजन सुनना और मंदिर जाना बंद करने की सलाह दी गई तथा मानसिक तनाव कम होने के लिए विशेष धार्मिक प्रार्थनाएं पढ़ने को कहा गया। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उस समय वह व्यक्तिगत और मानसिक तनाव से गुजर रही थी, जिसका लाभ उठाकर उसे प्रभावित करने की कोशिश की गई।

धार्मिक वीडियो दिखाने का आरोप

पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने उसे विभिन्न इस्लामी विद्वानों के वीडियो और भाषण सुनने के लिए कहा। उसने दावा किया कि उसे यूट्यूब पर धार्मिक प्रवचन देखने और इस्लाम से जुड़ी कहानियां व मान्यताओं के बारे में बताया जाता था। बयान में यह भी कहा गया है कि उसे विभिन्न धार्मिक विषयों, इतिहास और परंपराओं की जानकारी दी जाती थी, जिससे वह धीरे-धीरे उन विचारों से प्रभावित होने लगी।

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बैंक खातों की जानकारी लेने का भी आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी को उसके बैंक खातों, यूपीआई पिन और वित्तीय लेन-देन की जानकारी थी। उसने दावा किया कि उसकी व्यक्तिगत और आर्थिक जानकारी भी आरोपियों के पास पहुंच गई थी। जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या किसी प्रकार का आर्थिक शोषण या वित्तीय अनियमितता हुई थी।

पुलिस जांच जारी

पुलिस का कहना है कि चार्जशीट में शामिल सभी बयान और आरोप जांच का हिस्सा हैं। मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों, दस्तावेजों और अन्य गवाहों के बयानों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगा।

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संवेदनशील मामले पर सतर्कता जरूरी

यह मामला सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील है। ऐसे मामलों में आरोप, शिकायत और जांच के निष्कर्षों के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। फिलहाल चार्जशीट में दर्ज दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है और अदालत का अंतिम फैसला आना शेष है।

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