
नई दिल्ली।रसोई गैस : घरेलू रसोई गैस की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने LPG आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नए नियम लागू करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जिन घरों में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन मौजूद है, उन्हें अब घरेलू LPG सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। मंत्रालय की ओर से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी उपभोक्ता के पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, तो उन्हें अपना LPG कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। यह आदेश तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 में संशोधन के साथ लागू किया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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नए नियम में क्या बदलाव
- जिन घरों में पहले से PNG कनेक्शन है, उन्हें नया घरेलू LPG कनेक्शन नहीं मिलेगा।
- जिन उपभोक्ताओं के पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें LPG सिलेंडर का रिफिल नहीं दिया जाएगा।
- ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा।
सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तथा उनके वितरक अब ऐसे घरों में LPG सिलेंडर की आपूर्ति नहीं कर सकेंगे।
सरकार का क्या है उद्देश्य
सरकार का कहना है कि LPG की सीमित आपूर्ति को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना इस फैसले का मुख्य उद्देश्य है। इससे उन परिवारों तक रसोई गैस आसानी से पहुंच सकेगी, जिनके पास PNG जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दरअसल, PNG गैस मुख्य रूप से बड़े शहरों और शहरी इलाकों में पाइपलाइन के जरिए उपलब्ध है, जो अपेक्षाकृत सस्ती और पर्यावरण के लिए भी बेहतर मानी जाती है। वहीं ग्रामीण और छोटे शहरों में अभी भी LPG सिलेंडर ही खाना बनाने का प्रमुख साधन है।
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‘एक घर-एक ईंधन’ नीति की ओर कदम
सरकार का यह फैसला “एक घर-एक ईंधन” नीति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे PNG वाले क्षेत्रों में LPG की मांग कम होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी वाले सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि जिनके पास दोनों कनेक्शन हैं, वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर या संबंधित कंपनी के पोर्टल के माध्यम से LPG कनेक्शन सरेंडर कर दें। सरेंडर करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।


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