बरेली में ग्राम समाज की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर ढहाई गई मस्जिद

बरेली । उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में ग्राम समाज की जमीन पर बनी एक मस्जिद को कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे ऑपरेशन को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, यह मस्जिद ग्राम समाज की जमीन पर बिना वैध अनुमति के बनाई गई थी। लंबे समय से इसे लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा। कोर्ट द्वारा निर्माण को अवैध घोषित किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई के दौरान दो बुलडोजरों का इस्तेमाल किया गया।

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बताया जा रहा है कि यह मस्जिद ‘आला हजरत’ के नाम से बनाई गई थी और इसका क्षेत्रफल लगभग 300 वर्गगज था। प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर संबंधित पक्ष को अवगत करा दिया था। तय प्रक्रिया के तहत पुलिस बल की मौजूदगी में आज सुबह कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी और स्थानीय पुलिस तैनात रही। जैसे ही ध्वस्तीकरण की सूचना फैली, कुछ सामाजिक संगठनों और भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ता गांव की ओर बढ़ने लगे। हालांकि प्रशासन ने समय रहते स्थिति संभाल ली। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाया कि यह कार्रवाई किसी धार्मिक भावना के खिलाफ नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेश और भूमि रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है।

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प्रशासन ने साफ कहा कि ग्राम समाज की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे निर्माण किसी भी समुदाय से जुड़ा हो, कानून सभी के लिए समान है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।इस कार्रवाई के बाद इलाके में शांति बनी हुई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अफवाह या तनाव की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

 

 

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