उमेश चन्द्र त्रिपाठी
महराजगंज। भारत नेपाल सीमा पर सोनौली पर बिना वीजा के डिपार्चर कराने आव्रजन कार्यालय पहुंची उज्बेकिस्तान की एक महिला को जांच के दौरान आव्रजन विभाग ने हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए सोनौली पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस आव्रजन विभाग की तहरीर पर कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि शुक्रवार की शाम एक विदेशी महिला भारत से नेपाल जाने के दौरान सोनौली स्थित आव्रजन कार्यालय पहुंची और पासपोर्ट दिया। अन्य प्रपत्र की मांग पर उसके पास कोई वैध कागजात नहीं मिले। इस पर आव्रजन अधिकारियों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसके पासपोर्ट पर नाम उमीदा जुरेवा निवासी तासकेंट, उज्बेकिस्तान पाया गया। आव्रजन अधिकारियों ने अग्रिम कार्रवाई के लिए उसे सोनौली पुलिस को सौंप दिया है।
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इस संबंध में सोनौली कोतवाली प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि आव्रजन अधिकारियों की तहरीर पर पकड़ी गई उब्जेकिस्तानी महिला के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त महिला के पास वीजा नहीं है। एक अन्य समाचार के अनुसार अवैध पासपोर्ट के साथ पकड़ी गई उज्बेकिस्तानी महिला को सजा दस माह और दस दिन के साधारण कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया। अवैध पासपोर्ट वीजा के साथ नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश के दौरान पकड़े गए उज्बेकिस्तानी महिला को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई है।
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इस मामले में उज्बेकिस्तान के उरगेंज शहर निवासी दिलवर राखी मोवा पुत्री कुर्बान बेवाना को दस माह दस दिन के साधारण कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार 14 अगस्त-23 को आरोपी महिला अवैध पासपोर्ट वीजा के साथ नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के दौरान पकड़ी गई थी। इस मामले में सोनौली कोतवाली में 14 विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। 15 सितंबर को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तत्कालीन विवेचक एसआई गंगाराम यादव रहे। दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।
