
Lucknow: उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए 15 अक्टूबर 2026 से नई व्यवस्था लागू होने की खबर है। इसके तहत मिठाई की दुकानों पर खुले में बिक्री के लिए रखी जाने वाली मिठाइयों पर भी उनकी सेवन की अंतिम तारीख यानी ‘यूज बाय डेट’ प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की ओर से दुकानदारों को इस व्यवस्था का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी और सुरक्षित सेवन की अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है।
त्योहारों के मौसम में मिठाइयों की मांग काफी बढ़ जाती है। ऐसे में ग्राहक अक्सर दुकानों पर सजी मिठाइयों की गुणवत्ता और उनके सुरक्षित सेवन की अवधि को लेकर असमंजस में रहते हैं। नई व्यवस्था से खरीदारों को मिठाई खरीदने से पहले उसकी उपयोग अवधि जानने में मदद मिल सकती है।
ये भी पढें
लंका दहन के बाद रावण को पता चला हनुमान जी का रुद्रावतार रहस्य
खुली मिठाइयों पर भी दिखानी होगी अंतिम तारीख
अब तक पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर इस्तेमाल की अवधि से संबंधित जानकारी दी जाती रही है, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को यह जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती थी। नई व्यवस्था के तहत दुकानदारों को ट्रे, काउंटर और कंटेनर में रखी मिठाइयों के पास ऐसी जगह पर ‘यूज बाय डेट’ प्रदर्शित करनी होगी, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। इससे उपभोक्ता मिठाई खरीदते समय उसकी सेवन अवधि के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। साथ ही, दुकानदारों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी कि वे मिठाइयों की गुणवत्ता और रखरखाव पर विशेष ध्यान दें।
हर मिठाई की अलग होती है शेल्फ लाइफ
मिठाइयों के सुरक्षित सेवन की अवधि कई बातों पर निर्भर करती है। उनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बनाने की प्रक्रिया, नमी, तापमान और भंडारण की स्थिति उनकी शेल्फ लाइफ को प्रभावित करती है। दूध और खोया आधारित मिठाइयां सामान्य परिस्थितियों में जल्दी खराब हो सकती हैं, जबकि कुछ अन्य मिठाइयां उचित रखरखाव में अपेक्षाकृत अधिक समय तक सुरक्षित रह सकती हैं।
ये भी पढें
झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने DGP तदाशा मिश्रा के खिलाफ खोला मोर्चा
इसलिए सभी मिठाइयों के लिए एक समान अवधि निर्धारित मान लेना सही नहीं है। दुकानदारों को संबंधित खाद्य सुरक्षा मानकों और उत्पाद की प्रकृति के अनुसार सेवन की अंतिम तारीख तय करनी चाहिए।
नियमों की अनदेखी पर हो सकती है कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, जुर्माने या दुकान सील करने जैसी कार्रवाई संबंधित उल्लंघन और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगी।
ग्राहकों के लिए क्यों जरूरी है यह नियम?
खुली मिठाइयों पर सेवन की अंतिम तारीख लिखे जाने से ग्राहकों को खरीदारी के समय अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकती है। इससे दुकानदारों में जवाबदेही बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता मजबूत करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
नया लुक के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.nayalooknews
लंका दहन के बाद रावण को पता चला हनुमान जी का रुद्रावतार रहस्य
IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी


2 thoughts on “यूपी में खुली मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ लिखना अनिवार्य”
Comments are closed.