
Dehradun: उत्तराखंड सरकार ने गुटखा और तंबाकू-निकोटिन युक्त पान मसाले पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। 13 अक्टूबर 2026 से लागू इस आदेश के तहत प्रदेश में ऐसे उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री नहीं की जा सकेगी। सरकार ने यह कदम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। प्रतिबंध पूरे उत्तराखंड में प्रभावी होगा। इसके तहत गुटखा, तंबाकू और निकोटिन युक्त पान मसाले के साथ उन अन्य खाद्य उत्पादों पर भी रोक लगाई गई है, जिनमें तंबाकू या निकोटिन का इस्तेमाल किया जाता है।
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दुकानदारों को बिक्री और भंडारण की अनुमति नहीं
सरकारी आदेश के बाद दुकानदार प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकेंगे। इनके भंडारण और वितरण पर भी रोक रहेगी। संबंधित विभागों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लागू कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई
सरकार ने यह फैसला खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत लिया है। खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार खाद्य उत्पादों में सामग्री के रूप में तंबाकू और निकोटिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। गुटखा और तंबाकू युक्त उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। ऐसे उत्पादों पर रोक लगाने का उद्देश्य इनके उत्पादन और बाजार में उपलब्धता को नियंत्रित करना है।
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पहले भी लग चुके हैं प्रतिबंध
उत्तराखंड में गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध पहले भी लगाया जा चुका है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2013, 2015 और 2019 में भी इस तरह की रोक के आदेश जारी किए गए थे। अब सरकार ने एक बार फिर एक साल के लिए प्रतिबंध लागू किया है।
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