
New Delhi: राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के सभी छह अंतरों का गायन अनिवार्य किए जाने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और कर्नाटक के संगीतकार टी. एम. कृष्णा ने यह याचिका दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की एक टिप्पणी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एस. मुरलीधर ने कड़ी आपत्ति जताई। मुरलीधर ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी गैर-जरूरी थी और कानून के अधिकारियों से ऐसी भाषा की अपेक्षा नहीं की जाती।
इसके बाद सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता मुरलीधर के बीच तीखी बहस हुई। सॉलिसिटर जनरल ने अपनी टिप्पणी पर कहा कि उन्होंने जो कहा है, उसे दोहरा सकते हैं और उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। इस पर मुरलीधर ने फिर आपत्ति दर्ज कराई।
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सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि सोचने का मतलब नक्सली होना नहीं है। मामले में हस्तक्षेप करते हुए जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत उस व्यक्ति को भी समान अधिकार प्राप्त हैं, जिस पर आतंकवादी होने का आरोप हो।
टी. एम. कृष्णा ने किस आधार पर दी चुनौती?
टी. एम. कृष्णा ने ‘वंदे मातरम’ को पूरा गाने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया है कि गीत के जो अतिरिक्त अंतरे गाए जाने को अनिवार्य किया गया है, उनमें धार्मिक प्रकृति के तत्व हैं। याचिका में राष्ट्रगीत के कथित अपमान के लिए दंड के प्रावधान को भी चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राष्ट्रगीत क्या होना चाहिए, यह तय करना अदालत का काम नहीं है। हालांकि, दंड से जुड़े प्रावधान पर अदालत सुनवाई करेगी। कोर्ट ने याचिका की प्रति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सौंपते हुए केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
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