
Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की कक्षा 11 की एक मुस्लिम छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा साबित नहीं हुआ है। साथ ही, स्कूल को अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड लागू करने का अधिकार है।
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई ठोस धार्मिक या कानूनी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल किसी धार्मिक प्रथा का दावा करने के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के तहत राहत नहीं दी जा सकती।
कक्षा छह से हिजाब पहनने के तर्क पर भी राहत नहीं
छात्रा की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि वह कक्षा छह से 10 तक स्कूल में हिजाब पहनकर आती रही और उस दौरान स्कूल की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि किसी संस्थान की ओर से पहले दी गई अनुमति या सहमति अपने आप में स्थायी कानूनी अधिकार पैदा नहीं करती। स्कूल बाद में अपनी ड्रेस नीति को लागू कर सकता है।
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यूनिफॉर्म कोड लागू करना स्कूल का अधिकार
हाईकोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म का उद्देश्य छात्रों के बीच एकरूपता, अनुशासन और संस्थान की पहचान बनाए रखना है। यदि ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होता है और किसी विशेष छात्र या समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करता, तो व्यक्तिगत पसंद के आधार पर उसमें बदलाव की मांग नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल प्रबंधन को अपने नियम और ड्रेस कोड लागू करने का अधिकार है। पहले किसी छात्र को मिली छूट के आधार पर हमेशा के लिए उसी व्यवस्था को जारी रखने का दावा नहीं किया जा सकता।
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला
अपने फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय का भी उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले दिए गए न्यायिक फैसलों से अलग राय अपनाने का कोई पर्याप्त आधार उसके सामने नहीं है। इन सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी और टैगोर पब्लिक स्कूल के निर्धारित यूनिफॉर्म कोड को लागू करने की अनुमति बरकरार रखी।
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