नई दिल्ली। देश में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अपने सात नवंबर 2025 के आदेश में किसी भी तरह का बदलाव करने या उसे वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही इस फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए गए अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि आवारा पशुओं से संबंधित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) पूरी तरह वैध हैं और इनमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
आवारा कुत्तों पर सख्त दिशा-निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को दोहराते हुए कहा था कि देशभर में कुत्ता काटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, ऐसे में इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अब तक आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा विकसित नहीं किया गया है।
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ABC नियम और नसबंदी पर जोर
कोर्ट ने बताया कि वर्ष 2001 में लागू Animal Birth Control (ABC) नियमों के बावजूद आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसी कारण नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी (sterilization) और टीकाकरण (vaccination) करें। नियमों के अनुसार, स्वस्थ कुत्तों को प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी स्थान पर वापस छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। लेकिन रेबीज संक्रमित कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा और उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा।
फीडिंग जोन और राष्ट्रीय नीति की जरूरत
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए अलग से निर्धारित फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। इसके अलावा, कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए देशभर में एक समान राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश को दोहराया गया है।
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