- अदालत ने 85000 रुपए लगाया जुर्माना
ए अहमद सौदागर
लखनऊ। एक नाबालिग बच्चे के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा और पैरोकार की एक साल सात माह 25 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास और 85000 का जुर्माना लगाया गया है।
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यह वारदात बहुत ही दुखद है। मासूम बच्चे के साथ अमरजीत निषाद उर्फ भज्जू के साथ घिनौनी हरकत किया था। लखनऊ की एक अदालत ने अमरजीत निषाद उर्फ भज्जू नाम के दरिंदे को एक नाबालिग किशोर के साथ कुकर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास और 85000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह घटना चिनहट क्षेत्र में हुई थी। पॉक्सो एक्ट (बच्चों से यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम) के तहत अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र ने इस मामले की जांच का नेतृत्व किया था और पैरोकार की कड़ी मेहनत के बाद अभियुक्त अमरजीत निषाद उर्फ भज्जू को अदालत ने सजा सुनाई। इस मामले की खबर मिलते ही पीड़ित परिवार ने अदालत का आभार व्यक्त करने के साथ-साथ चिनहट पुलिस का शुक्रिया अदा किया।
