
Patna: पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के प्रयास से जुड़े एक पुराने मामले में अहम कानूनी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि महिला के घर में रात के समय घुसना, दीया बुझाना, उसके ऊपर लेटना और चीखने से रोकने के लिए उसका मुंह दबाना गंभीर और आपराधिक कृत्य हैं, लेकिन केवल इन परिस्थितियों के आधार पर दुष्कर्म के प्रयास का अपराध साबित नहीं माना जा सकता। इसके लिए यह दिखाना जरूरी है कि आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया था।
आरोपी को दुष्कर्म के प्रयास के आरोप से राहत
यह मामला बिहार के बेगूसराय में वर्ष 2010 में हुई घटना से जुड़ा है। पटना हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने आरोपी मोहम्मद ऐनुल हक को दुष्कर्म के प्रयास के आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने इस आरोप में सुनाई गई चार साल की सजा को भी रद्द कर दिया।
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हालांकि, अदालत ने महिला की लज्जा भंग करने और जबरन घर में प्रवेश करने से जुड़े अपराधों को अलग माना। इन मामलों में आरोपी की सजा को जेल में पहले से बिताई गई अवधि, यानी करीब ढाई महीने तक सीमित कर दिया गया।
पीड़िता को 25 हजार रुपये मुआवजा
हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला को 25 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। वहीं, आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत के फैसले में स्पष्ट किया गया कि किसी महिला के साथ अश्लील हरकत करना या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना अपने आप में अपराध हो सकता है, लेकिन हर ऐसा कृत्य दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता।
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दुष्कर्म के प्रयास के लिए ठोस कदम जरूरी
अदालत के अनुसार, किसी अपराध को करने की मंशा और उस अपराध को वास्तव में अंजाम देने की दिशा में उठाए गए कदमों के बीच अंतर होता है। दुष्कर्म के प्रयास का आरोप साबित करने के लिए केवल गलत नीयत या आपत्तिजनक व्यवहार पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि आरोपी तैयारी के स्तर से आगे बढ़कर अपराध को अंजाम देने की दिशा में ठोस कदम उठा चुका था।
कपड़ों और चोटों से जुड़े साक्ष्य भी रहे अहम
मामले में उपलब्ध बयान और साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि पीड़िता और आरोपी के कपड़े फटने, कपड़े उतारने या शरीर पर चोट लगने के प्रमाण सामने नहीं आए। अदालत ने इन परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों का आकलन करते हुए दुष्कर्म के प्रयास का आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया।
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