RBI new auto debit rules 2026 : भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ई-मैंडेट और ऑटो डेबिट नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव से बैंक खाताधारकों को अब अपने पैसे पर पहले से ज्यादा नियंत्रण मिलेगा और अनचाहे ट्रांजैक्शन से राहत मिलेगी। पहले कई ग्राहकों को बिना किसी सूचना के खाते से पैसे कटने की शिकायत रहती थी, खासकर OTT सब्सक्रिप्शन, EMI और अन्य ऑटो पेमेंट्स के मामले में। लेकिन अब RBI ने इस व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है।
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नए नियमों के तहत किसी भी ऑटो डेबिट को एक्टिव करने के लिए अब ग्राहक की स्पष्ट अनुमति और अतिरिक्त वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे धोखाधड़ी और गलत पेमेंट्स पर रोक लगेगी। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि हर ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन से 24 घंटे पहले ग्राहक को सूचना देना अनिवार्य होगा। इस अलर्ट में पूरी डिटेल दी जाएगी जिससे ग्राहक समय रहते निर्णय ले सके। छोटे ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए ₹15,000 तक के पेमेंट पर OTP की जरूरत नहीं होगी। वहीं बड़े और महत्वपूर्ण भुगतान जैसे बीमा और म्यूचुअल फंड के लिए यह लिमिट ₹1 लाख तक रखी गई है।
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RBI ने ग्राहकों को यह सुविधा भी दी है कि वे अपने ई-मैंडेट को कभी भी एडिट या कैंसिल कर सकते हैं। इससे यूजर को अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर पूरा अधिकार मिलेगा। अगर किसी ग्राहक का कार्ड बदल जाता है तो ऑटो पेमेंट सिस्टम अपने आप नए कार्ड से लिंक हो जाएगा, जिससे सेवाएं बिना बाधा जारी रहेंगी। ये नियम सभी प्रमुख डिजिटल पेमेंट्स जैसे EMI, सब्सक्रिप्शन, बिल पेमेंट और अन्य ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे।
