अगर आप होटल या रेस्टॉरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो अब आपको अतिरिक्त LPG चार्ज या ईंधन शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने इस तरह की वसूली को गलत ठहराते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। CCPA के मुताबिक, मेन्यू में जो कीमत दी जाती है, वही ग्राहक से ली जानी चाहिए। उस पर केवल लागू टैक्स जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क जोड़ना उपभोक्ता के साथ धोखा माना जाएगा।
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प्राधिकरण को इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थीं कि कुछ होटल और रेस्टॉरेंट बिल में LPG चार्ज, गैस सरचार्ज और अन्य खर्च जोड़ रहे हैं। यह न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने का तरीका भी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत इस तरह की गतिविधियों को अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया है। CCPA ने स्पष्ट किया है कि होटल या रेस्टॉरेंट अपने संचालन खर्च जैसे गैस, बिजली और अन्य लागत को मेन्यू कीमत में ही शामिल करें।
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यह भी कहा गया है कि ग्राहक को किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि कोई संस्थान ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। कई बार ग्राहक बिल में अचानक जुड़े चार्ज को समझ नहीं पाते और बिना सवाल किए भुगतान कर देते हैं। अब उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। यह कदम पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे होटल इंडस्ट्री में भी जवाबदेही बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत होगा।
