- 20 साल से चल रहे जिला कार्यालय को खाली करने के आदेश
सीतापुर जिले में समाजवादी पार्टी को बड़ा प्रशासनिक झटका लगा है। नगर पालिका परिषद ने पार्टी के जिला कार्यालय को अवैध बताते हुए उसे खाली करने का नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सपा जिलाध्यक्ष को 15 दिनों के भीतर कार्यालय खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन का कहना है कि टाउन हॉल क्षेत्र में स्थित यह जमीन नजूल श्रेणी की है और इस पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहा है। नगर पालिका के अनुसार, जमीन का वैध आवंटन पहले ही समाप्त किया जा चुका है।
दो दशक पुराना मामला
पूरा विवाद करीब 20 साल पुराना बताया जा रहा है। वर्ष 2005 में सपा सरकार के दौरान यह जमीन पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित की गई थी। लगभग 3000 वर्ग फीट की इस जमीन को बेहद कम किराए पर दिया गया था।
लेकिन 14 मई 2005 को ही इस आवंटन को रद्द कर दिया गया। इसके बावजूद, पार्टी कार्यालय लंबे समय तक वहीं चलता रहा।

सूत्रों के अनुसार, यह आवंटन तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में हुआ था। अब प्रशासन का कहना है कि निरस्त आवंटन के आधार पर कार्यालय चलाना गैरकानूनी है और इसे तुरंत खाली कराया जाना चाहिए।
राजनीति में बढ़ी हलचल
नगर पालिका की इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों के बीच इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। सपा नेताओं का कहना है कि यह कदम राजनीतिक दबाव में उठाया गया है, जबकि प्रशासन नियमों के तहत कार्रवाई की बात कह रहा है।
नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि यदि 15 दिन की अवधि में कार्यालय खाली नहीं किया गया, तो बलपूर्वक कार्रवाई की जा सकती है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।
