आज से होंगे ये सात बड़े बदलाव, पड़ेगा सीधा आप पर असर

नई दिल्ली। एक नवंबर से कई सारे ऐसे बदलाव होने जा रहे है जिसका असर आम जनता की जिंदगी पर निश्चित रूप से पड़ेगा। ये बदलाव आधार कार्ड, बैंकिंग, पेंशन, एलपीजी सिलेंडर, क्रेडिट कार्ड, जीएसटी और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम से जुड़े हैं।

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यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट पर लगने वाली 125 रुपये की फीस माफ कर दी है। यानी अब एक साल तक बच्चों का आधार अपडेट बिल्कुल मुफ्त में कराया जा सकेगा। वहीं, वयस्कों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर 75 रुपये और बायोमेट्रिक डिटेल्स (फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन) बदलवाने पर 125 रुपये फीस पहले की तरह देनी होगी।

एक नवंबर से बैंक ग्राहकों के लिए नॉमिनी से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू होगा। अब एक अकाउंट, लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम के लिए चार लोगों तक को नॉमिनी बनाया जा सकता है। यह बदलाव परिवारों के लिए आपात स्थिति में फंड तक आसान पहुंच देने और मालिकाना हक के झगड़े से बचाने के लिए किया गया है। साथ ही, नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया भी अब पहले से काफी आसान कर दी गई है।

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हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को भी घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की नई दरें घोषित की जाएंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि त्योहारों के इस सीजन में आम जनता को राहत मिलेगी या फिर बढ़ेगी उनकी रसोई की महंगाई।

एक नवंबर से सरकार नए दो-स्लैब GST सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। पुराने 5%, 12%, 18% और 28% वाले चार स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा। अब कुछ खास वस्तुओं पर स्पेशल रेट लागू होगा, जबकि लग्जरी और ‘सिन गुड्स’ पर 40% टैक्स देना होगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स स्ट्रक्चर को सरल और पारदर्शी बनाना है।

एक नवंबर से SBI कार्ड यूजर्स को झटका लग सकता है। अब थर्ड-पार्टी ऐप्स से एजुकेशन से जुड़े पेमेंट्स करने पर 1% फीस देनी होगी। इसके अलावा, SBI कार्ड से 1000 रुपये से ज्यादा डिजिटल वॉलेट लोड करने पर भी 1% फीस लागू होगी। यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों की जेब पर अब थोड़ा एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा।

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सभी रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 30 नवंबर तक अपना वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। यह काम बैंक ब्रांच में जाकर या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। यदि समय पर प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया, तो पेंशन भुगतान देरी से या बंद हो सकता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और जरूरी अपडेट, जो कर्मचारी NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) से UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) में स्विच करना चाहते हैं, उनके पास 30 नवंबर तक का समय है। इस बढ़ाई गई समयसीमा से कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना का पुनर्मूल्यांकन करने और सही ऑप्शन चुनने में मदद मिलेगी। (BNE)

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