चुनावी बांड: SBI ने विवरण का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा

नई दिल्ली। चुनावी बांड बेचने वाले बैंक ‘भारतीय स्टेट बैंक (SBI)’ ने कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई है कि उसे 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण सार्वजनिक करने के लिए 30 जून 2024 तक समय दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को अपने फैसले में राजनीतिक दलों को चंदा देने की इस योजना को अपारदर्शी बताया था और असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था।

पीठ ने चुनावी बांड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों समेत अन्य संबंधित विवरण (SBI बांड से संबंधित) सभी जानकारी छह मार्च 2024 तक चुनाव आयोग को सौंपने को SBI को कहा था। अदालत ने SBI से दी गई उन जानकारियों को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डालने का भी निर्देश दिया था। हालाँकि, चुनावी बांड बेचने वाले बैंक SBI ने डिकोडिंग अभ्यास और शीर्ष अदालत द्वारा इसके लिए तय की गई। समयसीमा के साथ कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए समय सीमा बढ़ाने की गुहार लगाई है।

शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन के जरिए SBI की ओर से कहा गया है कि 12 अप्रैल 2019 से फैसले की तारीख यानी 15 फरवरी 2024 के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए 22,217 चुनावी बांड का इस्तेमाल किया गया। SBI ने शीर्ष अदालत से कहा है कि कहा कि भुनाए गए बांड प्रत्येक चरण के अंत में सीलबंद लिफाफे में अधिकृत शाखाओं द्वारा मुंबई मुख्य शाखा में जमा किए गए थे। इस तथ्य के साथ कि दो अलग-अलग सूचना साइलो मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि कुल 44,434 सूचना सेटों को डिकोड, संकलित और तुलना करना होगा। इन तथ्यों को अदालत के समक्ष रखते हुए SBI ने कहा कि इसलिए, अदालत द्वारा अपने फैसले में तय की गई तीन सप्ताह की समयसीमा पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। (वार्ता)

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