उरई: पुलिस पर हमले के मामले में पांच दोषियों को 10-10 साल की सजा, 26,500 रुपये जुर्माना

मेडिकल स्टोर संचालक के अपहरण मामले में भी चल रही थी सजा

कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला

देवेंद्र मिश्र

Attack on Orai police: पुलिस टीम पर हमला करने के करीब 13 साल पुराने मामले में अदालत ने पांच दोषियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 26,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में एक आरोपी को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया।

मामला एट थाना क्षेत्र के चांवनपुरा गांव से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, 23 जुलाई 2013 की रात मेडिकल स्टोर संचालक अजय कुमार के लापता होने की सूचना पुलिस को दी गई थी। परिजनों को तलाश के दौरान कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने बदमाशों की लोकेशन सलेया जंगल में ट्रेस की। तीन अगस्त 2013 को पुलिस टीम ने वहां दबिश दी। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से अपहृत अजय कुमार को सकुशल बरामद किया।

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अभिलेखों के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों में बाल किशन, प्रदीप कुमार, नीरज वाल्मीकि, संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, मोहम्मद इकबाल और उमेश कुमार मिश्रा समेत अन्य के नाम सामने आए थे। कुछ आरोपी मौके से फरार भी हो गए थे।

पुलिस ने पुलिस टीम पर हमले के मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। वहीं नीरज वाल्मीकि के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उसे बरी कर दिया गया।

अदालत ने जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि अपहरण कांड के पीड़ित मेडिकल स्टोर संचालक अजय कुमार की फरवरी 2024 में मृत्यु हो चुकी है।

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