अयोध्या। चुनाव के पहले सुर्खियों में आई बलात्कार और यौन शोषण वाली खबर में आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने अपना फैसला सबूतों के आधार पर सुनाया। खबरों के मुताबिक वर्ष 2024 में दर्ज रेप के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मुईद खान को अदालत ने बड़ी राहत मिली है। मामले की अहम कड़ी रहे DNA टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद अदालत ने उन्हें निर्दोष करार दिया।
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अदालत के फैसले में साफ कहा गया कि मुईद खान के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके। वहीं, इस मामले में नौकर राजू खान को दोषी पाया गया है। दोषी करार दिए गए राजू खान को कल सजा सुनाई जाएगी। यह मामला अयोध्या के भदरसा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसने पिछले वर्ष काफी सुर्खियां बटोरी थीं। अदालत के इस फैसले के बाद मुईद खान और उनके परिवार ने राहत की सांस ली है।
