- वित्त मंत्रालय के लोगो का प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने उत्पादों के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर (CGST) की दरें अधिसूचित कर दी हैं। GST की नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। इस अधिसूचना के बाद राज्यों को अपने भी स्तर पर राज्य GST (SGST) की दरें अधिसूचित करनी होंगी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत वस्तु एवं सेवा कर (GST) दर ढांचे में संशोधन करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी किया है।
GST व्यवस्था के तहत प्राप्त राजस्व को केंद्र एवं राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने सात अनुसूचियों में नवीनतम जीएसटी स्लैब की दरों को अधिसूचित किया है। GST परिषद की 56वीं बैठके में मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई व्यवस्था के तहत अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर पांच और 18 फीसदी की दर से ही कर लगेगा।
हालांकि, विलासिता वाली वस्तुओं पर 40 फीसदी कर लगेगा, जबकि तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों पर 28 फीसदी जीएसटी के साथ उपकर जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत जीएसटी की चार कर दरें हैं, जो पांच, 12, 18 और 28 फीसदी हैं। इसके साथ विलासिता एवं अहितकर उत्पादों पर अलग से उपकर भी लगता है। (हिन्दुस्थान समाचार)
