
सख्ती से तीन महीने में चुनाव कराने के निर्देश
चुनाव होने तक ग्राम प्रधान संभालते रहेंगे प्रशासक की जिम्मेदारी
राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को मिली अहम जिम्मेदारी
नया लुक ब्यूरो
Election 2026 उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर हलचल तेज होने की संभावना है। मिली जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी कराने का निर्देश दिया है।
आदेश के अनुसार, पंचायत चुनाव संपन्न होने तक ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रदेश में पंचायत चुनाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के सामने निर्धारित समयसीमा में चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी करने की चुनौती होगी।
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