धार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्यप्रदेश के धार जिले स्थित भोजशाला-कमाल मौला परिसर को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने 23 जनवरी, शुक्रवार को बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती (वाग्देवी) की पूजा की पूरी अनुमति दी है, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर एक बजे से तीन बजे तक जुमे की नमाज़ अदा करने की छूट प्रदान की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। (वार्ता)
