नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत की निर्वाचक नामावलियों का निर्धारित समय के अनुसार किया जाएगा संक्षिप्त पुनरीक्षण

संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में खुले रहेगें सम्बन्धित कार्यालय

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही होगी पूर्ण-डीएम

नन्हें खान

देवरिया। राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ के अधिसूचना में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) जितेन्द्र प्रताप सिंह निर्देश दिया है कि जनपद की समस्त नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत की निर्वाचक नामावलियों का निर्धारित समय सारिणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जायेगा। निर्धारित समय सारणी के विवरण में उन्होंने बताया है कि ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन की तिथि 10 मार्च,  ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि 11 से 17 मार्च, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 18 से 22 मार्च तक किया जाएगा, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करने की तिथि 23 से 31 मार्च तथा अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन की तिथि 01 अप्रैल निर्धारित है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का  व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा।  मतदाता अपना सम्मिलित किए जाने हेतु 11 मार्च से 17 मार्च तक की अवधि में आयोग की वेबसाईट sec.up.nic.in पर ऑन लाइन आवेदन भी कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है, उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है, तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है, ऐसे अर्ह नागरिक जो एक जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए है, उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। नगरीय निकाय की निर्वाचक नामावली तैयार कराकर उनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जायेगी। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें, तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी।

डीएम ने 08 मार्च (बुधवार) को समस्त आबकारी की दुकानें पूर्णरूप से बन्द रखने का दिया निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने आबकारी अधिनियम की धारा-59 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए शासनादेश द्वारा होली के लिए प्रस्तावित अवकाश आठ मार्च (बुधवार) को सम्पूर्ण अवधि तक जनपद  की समस्त आबकारी की थोक एवं फुटकर दुकानों के साथ देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर ताड़ी, डिनेचर्ड स्प्रिंट, भांग, एफ. एल-सात रेस्टोरेन्ट बार एवं एफ.एल. छह होटल बार तथा मॉडलशाप की समस्त दुकानों एवं जनपद स्थित मदिरा निर्माण इकाई को पूर्णरूप से बन्द रखे जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बन्दी के लिए अनुज्ञापन धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु उन्होंने आगाह किया है।

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