नया लुक ब्यूरो
रांची। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड खनन मामले में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को एक महीने के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है। पूजा सिंघल ने अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम ज़मानत दी है। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूजा सिंघल को जब तक कोर्ट का बुलावा न आए तब तक वो रांची न जाएं।
इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए छह फरवरी की तारीख़ दी है। कोर्ट ने सिंघल की मूल ज़मानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी से ये भी कहा है कि वह पूजा सिंघल की बच्ची के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी की पुष्टि करके उसे सूचित करे। झारखंड सरकार में शीर्ष नौकरशाह रहीं पूजा सिंघल की संपत्तियों पर पिछले साल 11 मई को ईडी ने छापे की कार्रवाई की। इसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप लगाए हैं।