अदालत ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
ए अहमद सौदागर
लखनऊ। मिशन शक्ति अभियान के तहत मजबूत पैरवी से दहेज हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास के अलावा दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। बताते चलें कि अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे। अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ व ‘मिशन शक्ति’ जिसकी मॉनीटरिंग SP गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए मजबूत पैरवी कराई गई जिससे दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व जुर्माना लगाया गया है।
कोतवाली देहात क्षेत्र के पुरवा शालपुर निवासी राधवेन्द्र मिश्रा उर्फ पप्पू दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस सलाखों के पीछे भेजने के बाद मजबूत पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के अलावा 10 हजार रुपए का जुर्माना ठोका। SP गोंडा आकाश तोमर ने बताया कि पैरोकार दुर्गा प्रसाद के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अदालत ने आजीवन कारावास व ₹10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।