नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को कहा कि 11 नवम्बर तक इस पर फैसला होगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने राउज एवेन्यू जिला अदालत को बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई सात नवंबर को होगी।
अदालत में सुनवाई के बाद न्यायधीश गुप्ता ने दोनों पक्षों को 11 नवंबर तक जमानत याचिका पर अपनी दलीलें और बहस पूरी करने का निर्देश दिया। अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडिय़ो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया है।
जांच एजेंसी ने PMLA के प्रावधानों के अंतर्गत 30 मई को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था और वह 12 जून से तिहाड़ जेल में बंद है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपने आरोप पत्र में जैन के खिलाफ 1.47 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में उनके खिलाफ 4.81 करोड़ रुपये की कुर्की पेश की है। (वार्ता)