शातिर अपराधी व लूटेरा अश्वनी सिंह उर्फ पिन्टू की अवैध सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्त

अभिषेक उपाध्याय
जौनपुर। पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत सम्पत्ति की जब्तीकरण हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में शातिर अपराधी व लूटेरा अश्वनी सिंह उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 दिनेश सिंह निवासी रामपुर चक्के खालिसपुर, थाना केराकत, जनपद जौनपुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी। गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर के आदेश दिनांक- 11 सितम्बर 2020 के क्रम में अवैध रुप से अर्जित धनराशि से एक मकान बनवाया गया है, (जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपये) को थाना केराकत पुलिस व प्रशासक द्वारा कुर्क की मुनादी कराते हुए आज जब्त किया गया। इस प्रकार की कार्यवाही से अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त है। आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही अपरधियों के विरुद्ध की जाती रहेगी जो अपराध जगत से अवैध रुप से धन का अर्जन किये है।
आपराधिक इतिहासः-
1. मु0अ0सं0 120/19 धारा 379 भा0द0वि0 थाना जलालपुर जौनपुर।
2).मु0अ0स0 143/19 धारा 356/379/411 भा0द0वि0 थाना जलालपुर जौनपुर।
3).मु0अ0सं0 121/20 धारा 147/307/504 भा0द0वि0 थाना जलालपुर जौनपुर।
4).मु0अ0सं0 116/20 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना जलालपुर जौनपुर।
5).मु0अ0सं0 144/20 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना केराकत जौनपुर।
6).मु0अ0सं0 200/20 धारा 307 भा0द0वि0 थाना केराकत जौनपुर।
7).मु0अ0सं0 201/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना केराकत जौनपुर।
8).मु0अ0सं0 298/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना केराकत जौनपुर।